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क्या काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर GST बढ़ाई है? साफ हो गई पूरी तस्वीर

नई दिल्ली। गत शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में कैरेमल मिले हुए मीठे पॉपकॉर्न (Popcorn) पर जीएसटी दर नहीं बढ़ाई गई थी। काउंसिल की बैठक में उत्तर प्रदेश की तरफ नमकीन पॉपकॉर्न और मीठे पॉपकॉर्न के वर्गीकरण को स्पष्ट करने की गुजारिश की गई थी और इसे काउंसिल की बैठक के एजेंडा में शामिल कर लिया गया था और बैठक में उस पर ही स्पष्टीकरण दिया गया था।

जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक जीएसटी के दायरे में आने वाले सभी खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) के तहत किया जाता है। व‌र्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से विकसित आधार पर यह वर्गीकरण किया जाता है। दुनिया के 200 से अधिक देशों में इस प्रणाली के तहत टैक्स लगाए जाते हैं। वस्तुओं के एचएस वर्गीकरण में अंतर की वजह से ही उनकी जीएसटी दरें अलग-अलग हो जाती हैं।

सूत्रों के मुताबिक चीनी मिली हुई या लगभग सभी प्रकार के मीठे कंफेक्शनरी चैप्टर 17 के एचएस 1704 के तहत आते हैं जिन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। वहीं नमकीन खाद्य आइटम एचएस 2106 90 99 के तहत आते हैं। पैक्ड व लेबल्ड नमकीन पर 12 प्रतिशत तो बिना पैक्ड व बिना लेबल्ड पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगता है। चूंकि कैरेमल वाले पॉपकॉर्न मीठे होते हैं, इसलिए एचएस के हिसाब से उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

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