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1 दिसंबर से पहलें करे टैक्स से जुड़ा ये काम, समय चूकने पर लगेगा जुर्माना

नई दिल्ली। टैक्सपेयर को साल में एक बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR filing) करने होते हैं। इसके लिए आयकर विभाग द्वारा एक समयसीमा तय की जाती है। अगर करदाता समयसीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टी भुगतान करता है। अगर आपने भी 31 जुलाई 2024 में रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपके पास अभी भी आखिरी मौका है।

जिन करदाताओं ने जुलाई में आईटीआर फाइल नहीं किया है वह 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटिड रिटर्न (Belated ITR) फाइल कर सकते हैं। इस रिटर्न फाइल करने के साथ उन्हें पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वह इस समयसीमा तक भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

क्या होता है बिलेटिड रिटर्न (What is Belated ITR) ?
टैक्सपेयर आईटीआर फाइल करने पर चूक जाते हैं तो उनके पास लेट रिटर्न फाइल करने का मौका होता है। वह 31 दिसंबर 2024 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बिलेटिड रिटर्न फाइल करने पर उन्हें लेट फीस का भुगतान करना पड़ता है। अगर करदाता बिलेटिड रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है।

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