आरबीआइ ने बैंकों से कहा है कि लेनदेन के उद्देश्य से ग्राहकों को कॉल करने के लिए वे केवल ‘1600’ फोन नंबर सीरीज का उपयोग करें। अगर बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएं प्रचार उद्देश्यों के लिए ग्राहकों को काल या एसएमएस करती हैं तो उन्हें ‘140’ फोन नंबर सीरीज का उपयोग करना चाहिए।
आरबीआइ का मानना है कि इससे वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी। इसके अलावा, आरबीआइ ने बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को अपने ग्राहक डेटाबेस की निगरानी करने और अनुपयोगी डाटा को हटाने के लिए कहा है।
बैंकों को आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया
बैंकों को जारी सर्कुलर में आरबीआइ ने उचित सत्यापन के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर को अपडेट करने और निरस्त मोबाइल नंबरों से जुड़े खातों की निगरानी बढ़ाने को कहा है, जिससे लिंक किए गए खातों को धोखाधड़ी में शामिल होने से रोका जा सके।
31 मार्च से पहले मानने होंगे निर्देश