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पॉपकॉर्न पर लगा तीन तरह का टैक्स तो कई चीजें हुई सस्ती

नई दिल्ली। 21 दिसंबर 2024 (शनिवार) यानी बीते दिन जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं मीटिंग (55th GST Council Meeting) हुई थी। इस मीटिंग में जीएसटी दरों को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। वहीं, कई फैसलों को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। हम आपको इस आर्टिकल में बता रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल बैठक में क्या फैसला गया।

यूज्ड कारों पर लगेगा ज्यादा कर

GST काउंसिल ने ईवी और यूज्ड कारों की जीएसटी दरों में बदलाव किया है। अब ऑटो कंपनी और डीलर से सेकेंड हैंड ईवी कार खरीदने पर 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ईवी कार बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता है। वहीं, डीलर ईवी की वैल्यू ऐड करता है तो मार्जिन वैल्यू पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। नई ईवी कार पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।

पॉपकॉर्न पर नहीं लगेगा नया टैक्स
अभी तक पॉपकॉर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता है,लेकिन इस बैठक में पॉपकॉर्न पर तीन तरह के टैक्स लगाने का फैसला लिया है। अब मिक्स रेडी- टू- ईट पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। लेबल वाले पॉपकॉर्न पर 12 फीसदी जीएसटी और कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18 फीसदी का जीएसटी लगेगा।

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