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महिलाओं को नाइट ड्यूटी से नहीं रोक सकते, उन्हें सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी; CJI ने सिब्बल को भी लिया आड़े हाथ

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार की उस अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें महिला डॉक्टरों की रात्रि ड्यूटी से परहेज और उनकी ड्यूटी 12 घंटे से ज्यादा न होने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा महिलाओं को रात्रि ड्यूटी करने से कैसे रोका जा सकता है। किसी भी महिला से यह नहीं कहा जा सकता कि तुम रात्रि ड्यूटी नहीं कर सकतीं।

डॉक्टर, पायलेट, सशस्त्र बल सभी जगह रात्रि ड्यूटी होती है। महिला डॉक्टर हर परिस्थिति में काम करने को तैयार है और उन्हें हर परिस्थिति में काम करना चाहिए। महिलाएं रियायत नहीं बल्कि समान अवसर चाहती हैं। उन्हें रात्रि ड्यूटी से नहीं रोका जा सकता। उन्हें सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।

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