11:52 am Saturday , 19 April 2025
Breaking News

बुलडोजर एक्शन से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘देश कानून से चलता है; पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश तय करेंगे’

नई दिल्ली। किसी अपराध में आरोपित के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां देश कानून से चलता है, वहां परिवार के किसी सदस्य द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर अन्य सदस्यों के विरुद्ध या उनके कानूनी ढंग से बनाए गए घर पर कार्रवाई नहीं हो सकती। ये टिप्पणी जस्टिस हृषिकेश राय, सुधांशु धूलिया और एसवीएन भट्टी की पीठ ने गुजरात के एक मामले में दिए अंतरिम आदेश में गुरुवार की।

गुजरात सरकार को नोटिस जारी
कोर्ट ने परिवार के एक सदस्य के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने पर साझे का पारिवारिक घर ढहाए जाने की आशंका जताने वाली याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए संपत्ती पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। दस दिन में यह दूसरा मौका है जब शीर्ष अदालत ने किसी आरोपित के घर बुलडोजर चलाने को लेकर ऐसी टिप्पणी की है।

About thenewsnowdigital.com

Check Also

ट्रैक के घुमावदार होने और ब्रेक लगाने की दूरी…, इन वजहों से नहीं टल पाया रेल हादसा

उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव में हुई ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 13 …