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जब भी पुलिस बुलाएगी आना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक दुबे को जांच में सहयोग करने का दिया आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जमीन हड़पने के आरोपी अभिषेक दुबे उर्फ जीतू को जांच में सहयोग करने और पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि अभिषेक दुबे की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक फिलहाल जारी है। ये आदेश मंगलवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने अभिषेक दुबे की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिये।

सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी

अभिषेक दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमीन हड़पने का मामला रद करने की मांग की है। हाई कोर्ट ने मांग खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका है। अभिषेक की कुल तीन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2022 को शुरुआती सुनवाई में ही याचिका पर नोटिस जारी करते हुए अभिषेक की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

अनुराग दुबे के खिलाफ भी जमीन हड़पने का मामला दर्ज
मालूम हो कि अभिषेक अनुराग दुबे उर्फ डब्बन का भाई है। अनुराग दुबे के खिलाफ भी जमीन हड़पने का मामला दर्ज है और गैंगेस्टर एक्ट में भी मामला दर्ज है गत 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग की अग्रिम जमानत पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने अनुराग को गिरफ्तार करने पर रोक लगाते हुए यहां तक मौखिक टिप्पणी की थी कि यूपी पुलिस पावर का आनंद ले रही है उसे संवेदनशील होने की जरूरत है।

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