पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने सोमवार को इमरान खान, उनकी पत्नी बुशरा बीबी, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर और 93 अन्य के लिए उनकी पार्टी के समर्थकों की तरफ से इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते हुए विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
प्रदर्शनों के दौरान हिंसा, दंगा और अन्य अपराधों के आरोपों के जवाब में वारंट जारी किया गया है। 2023 से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने 13 नवंबर को 24 नवंबर को होने वाले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए अंतिम एलान किया था।
विरोध प्रदर्शन में मारे गए 12 लोग
इसमें पीटीआई के चुनावी जनादेश की बहाली, हिरासत में लिए गए पार्टी सदस्यों की रिहाई और 26 वां संविधान संशोधन कानून को उलटने की मांग की गई थी। पार्टी के अनुसार, इस्लामाबाद में मुख्य विरोध प्रदर्शन झड़पों में समाप्त हुआ, जिसमें 12 पीटीआई समर्थक मारे गए, जबकि सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया।