ढाका हाई कोर्ट ने रविवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान एवं पूर्व राज्यमंत्री लुत्फोजमां बाबर को सत्ता से बेदखल प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2004 की एक रैली में बम से हमला करने के मामले में बरी कर दिया।
एचसी ने निचली अदालत का फैसला पलटा
हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। 57 वर्षीय तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक चेयरमैन हैं।अटार्नी जनरल कार्यालय ने कहा, ‘हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया और तारिक रहमान समेत सभी दोषियों को रिहा कर दिया।’
पूर्व पीएम हसीने के घर पर भी हुआ था हमला
ढाका में बंगबंधु एवेन्यू में 21 नवंबर, 2021 को रैली में बम विस्फोट से 24 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 300 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद हत्या का एक मामला और दूसरा विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।