नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय सभी जानकारियां ठीक-ठीक देनी चाहिए। लेकिन, कई बार करदाता कुछ जानकारियों को गैर-जरूरी मानकर जाने-अनजाने में छिपा लेते हैं। ऐसा करना काफी महंगा पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए करदाताओं पर भारी-भरकम जुर्माना भी लगा सकता है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को आगाह किया है कि आईटीआर में विदेश में स्थित संपत्ति या विदेश में अर्जित आय की जानकारी नहीं देने पर काला धन विरोधी कानून के तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। डिपार्टमेंट ने एक सार्वजनिक परामर्श भी जारी किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि करदाता असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपने आईटीआर में ऐसी जानकारी दर्ज करें।
किस तरह की कमाई की देनी होगी जानकारी
परामर्श में स्पष्ट किया गया है कि भारत के निवासी के लिए विदेशी परिसंपत्ति में बैंक खाते, नकद मूल्य बीमा अनुबंध या वार्षिकी अनुबंध, किसी इकाई या व्यवसाय में वित्तीय हित, अचल संपत्ति, अभिरक्षक खाता, इक्विटी और ऋण हित, ट्रस्ट जिसमें व्यक्ति ट्रस्टी है, सेटलर का लाभार्थी, हस्ताक्षर प्राधिकारी वाले खाते, विदेश में रखी गई कोई पूंजीगत परिसंपत्ति आदि शामिल हैं।
thenewsnowdigital.com thenewsnowdigital.com | www.thenewsnowdigital.com