नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक विधवा और मेकअप सामग्री से जुड़ी हाई कोर्ट की टिप्पणी को अत्यधिक आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि यह अदालत से अपेक्षित संवेदनशीलता और तटस्थता के अनुरूप नहीं है। अदालत एक हत्या मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी।
हाई कोर्ट ने पांच लोगों की दोषसिद्धि बरकरार रखी और दो सह-आरोपितों को बरी करने के ट्रायल कोर्ट का निर्णय रद कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।