नई दिल्ली। SC on Karnataka HC Judge कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेदव्यासचार श्रीशानंद की गलत टिप्पणी के खिलाफ चल रही कार्यवाही आज बंद कर दी गई है। दरअसल, न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने हाल ही में मकान मालिक-किराएदार के एक केस में विवादस्पद टिप्पणी की थी।
उन्होंने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को “पाकिस्तान” कहा और एक महिला वकील को लेकर महिला विरोधी टिप्पणी की, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी।