नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। घोष ने वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई में पक्षकार बनने और उसके विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जेबी पार्डीवाला एवं मनोज मिश्रा की पीठ ने घोष की याचिका खारिज करते हुए कहा कि हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिका में उसके पक्षकार बनने का क्या औचित्य है। वह जनहित याचिका की सुनवाई में पक्षकार कैसे बन सकता है। घोष की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि हाई कोर्ट ने उनके विरुद्ध बायो मेडिकल कचरे और वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी है। उन्हें जांच से आपत्ति नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने आदेश में उनके विरुद्ध कई प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं जिन पर उन्हें आपत्ति है।