इस्लामाबाद। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सोमवार को प्रासंगिक कानूनों में संशोधन कर सेना प्रमुख सहित सशस्त्र सेवा प्रमुखों का कार्यकाल तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया। इस दौरान संसद में जमकर हंगामा हुआ। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या दोगुनी कर दी गई है।
रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सेना, वायु सेना और नौसेना अधिनियमों में संशोधन के रूप में सेना, वायु और नौसेना प्रमुखों की सेवा की अवधि से संबंधित नियमों में कई बदलाव करने के लिए पाकिस्तान (सेना/वायु सेना/नौसेना) अधिनियम संशोधन, 2024 पेश किया, ताकि सेवा प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सके।
सेना अधिनियम संशोधन विधेयक, 1952 के अनुसार, पाकिस्तान सेना में जनरल की सेवानिवृत्ति के नियम सेना प्रमुख पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा सदन ने पाकिस्तान वायु सेना अधिनियम, 1953 और पाकिस्तान नौसेना संशोधन विधेयक, 1961 को भी बहुमत से मंजूरी दे दी।