नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अपना 23 अगस्त, 2022 का फैसला वापस ले लिया जिसमें बेनामी संपत्ति के लेनदेन पर प्रतिबंध कानून के दो प्रविधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था जो ऐसे सौदों एवं अधिकारियों द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण पर रोक लगाते हैं।
फैसले पर पुनर्विचार की केंद्र की याचिका को अनुमति प्रदान करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ द्वारा सुनाया गया फैसला वापस ले लिया।