नई दिल्ली। कई टैक्सपेयर्स तकनीकी दिक्कतों के चलते अभी तक इनकम टैक्स नहीं फाइल कर पाए हैं। उनके लिए राहत भरी खबर है। दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) को बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया है। यह डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 को खत्म हो रही थी।
कितने दिन के लिए बढ़ी डेडलाइन?
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने सीबीडीटी से कहा है कि वह बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को कम से कम 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दे। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर्स को अब बिलेटेड (Belated Income Tax Return) या रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए काफी समय मिल जाएगा।
हाई कोर्ट ने क्यों दिया डेडलाइन बढ़ाने का आदेश
दरअसल, चैंबर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स ने एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि आईटीआर यूटिलिटी के प्रोसीजर में कई बदलाव हुए हैं। इससे टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट क्लेम करने में दिक्कत हो रही है। इसलिए डेडलाइन बढ़ाने का आदेश दिया जाए।